Excise scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी ट्रायल कोर्ट का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती।
ईडी ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच के सामने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका रखी।
बेंच ने कहा कि मामला 10 से 15 मिनट में उनके पास आ जाएगा और उसके बाद मामले पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश की तामील नहीं होगी। ईडी ने गुरुवार शाम को पारित कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि एजेंसी को अपना मामला रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।