NEET-UG 2024: नीट (यूजी) 2024 परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, छात्रों के भविष्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि “हम ये समझ रहे हैं कि ये गंभीर मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और दूसरे याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दो जज की बेंच ने कहा, “अगर हम आगे चलकर परीक्षा रद्द करते हैं तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी, कोर्ट उन आठ याचिकाओ पर सुनवाई कर रहा है, जो अलग-अलग छात्रों की ओर से दाखिल की गई है।”
याचिकाकर्ताओं की तरफ से नीट परीक्षा में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने, सीबीआई/ कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि “अदालत ने हमारी याचिका पर नोटिस जारी किया है और उन्होंने मामले को सभी याचिकाओं के साथ आठ जुलाई के लिए लिस्टेड किया है। हमने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसिलिंग पर अंतरिम लगाई जाए, लेकिन कोर्ट का मानना है कि रोक की जरूरत नहीं है।”