New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हर पोलिंग सेंटर का वोटिंग डाटा अपलोड करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग को किसी भी तरह का निर्देश देने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि डाटा अपलोड करने के लिए चुनाव आयोग को कई लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत कठिन होगा।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि पांच राउंड की वोटिंग हो चुकी है और केवल दो राउंड की वोटिंग बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) को चुनाव बाद याचिका नियमित पीठ के समक्ष दायर करने को कहा।