New Delhi: विदेश मंत्रालय ने विदेश में नौकरी तलाश रहे भारतीयों को चेतावनी दी है कि वह फर्जी नौकरी की पेशकश के जाल में ना फंसें, इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने उनसे रजिस्टर्ड भर्ती एजेंटों की सुरक्षित और कानूनी सेवाओं का इस्तेमाल करने की अपील की है।
विदेश मंत्रालय ने एडवायजरी जारी कर विदेशों में नौकरियां देने का वादा करने वाली सभी अपंजीकृत एजेंसियों को विदेशी भर्ती में शामिल न होने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां इमिग्रेशन एक्ट 1983 का उल्लंघन हैं और मानव तस्करी के समान हैं, जो एक दंडनीय अपराध है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भी देखा गया है कि विदेश में नौकरी चाहने वालों की संख्या में भारी बढोतरी हुई है, जिन्हें अपंजीकृत भर्ती एजेंट फर्जी नौकरी की पेशकश कर ठगता है और साथ ही उनसे दो से पांच लाख रुपये तक की वसूली भी की जाती है। एडवायजरी में कहा गया है कि ये अपंजीकृत और अवैध एजेंट मंत्रालय से लाइसेंस हासिल किए बिना काम करते हैं, जबकि लाइसेंस विदेश में किसी भी भर्ती के लिए अनिवार्य है।
मंत्रालय ने कहा, “ऐसा सामने आया है कि कई अवैध एजेंट फेसबुक, व्हाट्सऐप, मैसेज और ऐसे दूसरे माध्यमों से काम करते हैं। ये एजेंसियां अपने ठिकानों और संपर्कों के बारे में बहुत कम या कोई विवरण नहीं देती हैं।”
विदेश मंत्रालय ने आगाह किया कि ऐसे एजेंट मजदूरों को कठिन और जीवन के लिए खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए लालच देते हैं और कई पूर्वी यूरोपीय देशों के अलावा, कुछ खाड़ी देशों, मध्य एशियाई देशों, इजराइल, कनाडा, म्यांमा और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में काम के लिए भर्ती संबंधी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि एक वैध नौकरी के प्रस्ताव में विदेशी नियोक्ता, भर्ती एजेंट और प्रवासी मजदूर की तरफ से विधिवत हस्ताक्षरित रोजगार अनुबंध शामिल होता है।