Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती और एक पूर्व बैंक कर्मचारी को 1998 से 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने भारती और पूर्व कैशियर रघुवीर शरण प्रजापति पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बुधवार को दोनों को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी, धोखाधड़ी के लिए जालसाजी और जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया