Article 370 Verdict: अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने से जुड़े मामलों पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए
चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने का निर्देश देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना रही है।
केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुना रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं।